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Tuesday 11 August 2015

How to file income tax e-return

ऐसे करें आयकर रिटर्न की ई-फाइलिंग

आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रकिया को ज्यादातर लोग एक पेचीदा, उबाऊ और काफी समय लेने वाला काम मानते हैं, जिसमें काफी कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है। इसे सरल बनाते हुए सरकार ने ई-फाइलिंग की सुविधा उपलब्ध कराई है। यह काफी मददगार साबित हो रही है।है। 

ई-फाइलिंग का मतलब है इंटरनेट का प्रयोग करते हुए कहीं से भी किसी भी समय इलेक्ट्रॉनिक रूप से आयकर रिटर्न जमा करना। सालाना 5 लाख रुपये से ज्यादा आय वालों के लिए आयकर रिटर्न ई-फाइलिंग अनिवार्य है। 

आयकर रिटर्न तीन तरीकों से की जा सकती है। पहला तरीका आयकर रिटर्न सत्यापन पावती (ITR-V) पर डिजिटल हस्ताक्षर करना है। 

दूसरा तरीका ITR-V की हार्ड कॉपी पर हस्ताक्षर करके उसे सीपीसी, बंगलूरू भेजने का है। 

तीसरा तरीका इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (EVC) की नई प्रणाली का प्रयोग करना है। करदाता चार तरीकों से EVC प्राप्त कर सकते हैं नेट बैंकिंग द्वारा, आधार संख्या द्वारा, एटीएम द्वारा या आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट द्वारा। 

ईवीसी प्राप्त करने के तरीके

1. नेट बैंकिंग के माध्यम से EVC: इस स्थिति में, आयकर विभाग से पंजीकृत कुछ निर्दिष्ट बैंक अपने खाताधारकों को ई-फाइलिंग वेबसाइट पर प्रत्यक्ष संपर्क प्रदान करते हैं। ई-फाइलिंग विकल्प पर क्लिक करने पर, खाताधारक ई-फाइलिंग वेबसाइट पर पहुंच जाएगा जहां वह EVC बना सकता है। बनाया गया EVC करदाता के पंजीकृत ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर पर पहुंच जाएगा, जिसे आयकर रिटर्न के सत्यापन के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

2. आधार संख्या के माध्यम से: करदाता EVC बनाने के लिए ई-फाइलिंग वेबसाइट पर अपनी आधार संख्या को अपने पैन से संबद्ध कर सकते हैं। एक बार आधार संख्या के पैन नंबर से संबद्ध हो जाने पर, वन टाइम पासवर्ड (OPT) बन जाएगा और करदाता के मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा।

3. एटीएम के माध्यम से: सभी करदाता एटीएम के माध्यम से EVC बना सकते हैं यदि करदाता का एटीएम कार्ड पैन से वैधीकृत बैंक खाते से संबद्ध है और बैंक भी आयकर विभाग से पंजीकृत है। करदाता अपने डेबिट/क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करके पंजीकृत बैंक के एटीएम से संपर्क कर सकता है। बैंक यह अनुरोध ई-फाइलिंग वेबसाइट को सूचित करेगा जो EVC जारी करेगा और EVC को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजेगा।

4. आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट से: करदाता आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in का 
प्रयोग करते हुए भी EVC बना सकते हैं। हालांकि यह सुविधा उन्हीं को उपलब्ध है जिनकी कुल य 5 लाख रुपये या इससे कम है और वह आयकर रिफंड का दावा नहीं कर रहे हैं।

EVC सत्यापन एक वैकल्पिक प्रक्रिया है। यदि करदाता चाहे तो वह ITR-V को भौतिक रूप से सीपीसी, बंगलूरू को भेजना जारी रख सकता है।

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