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Friday, 10 October 2014

New Pension Scheme (NPS) Circular & guidelines


New Pension Scheme (NPS) Circular
Aug 21, 2014 @ 10:45:00 AM
एक अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के
लिए शुरूकी गईअंशदायी पेंशन योजना के संबंध में
पहली बार वित्त विभागद्वारा गाइड
लाइनजारी की गई हैं। इसमें फंड मैनेजरों के पास
जमा राशि के भुगतानसंबंधी प्रक्रिया स्पष्ट की गई है।
वित्त विभाग द्वारा 6 अगस्तको जारी पत्र के मुताबिक
रिटायरमेंट पर अध्यापकों अंशदान देनेवाले अन्य
कर्मचारियों को कुल
जमा राशि का 60फीसदी एकमुश्त भुगतान कर
दिया जाएगा। शेष 40फीसदी का भुगतान मासिक पेंशन
के रूप में किया जाएगा।
वहीं अगर कोई कर्मचारी या अध्यापक रिटायरमेंट के
पहलेही नौकरी छोड़ता है
तो उसकी 80फीसदी राशि की एन्युटी खरीदी जाएगी।
एवं 20 फीसदी का एकमुश्त भुगतान होगा। अगर
सेवा काल केदौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु
हो जाती है तो उसकेनॉमिनी या वैध
उत्तराधिकारी को एकमुश्तराशि का भुगतान
किया जाएगा।
अंशदायी पेंशन योजना में
10फीसदी राशि अध्यापकया कर्मचारी के वेतन से ,
इतनी ही राज्य सरकारद्वारा जमा कराई जाएगी।
अध्यापकों के को मैनेज करनेका काम7 वित्तीय संस्थाएं
करेंगी। इनमें से किसी एक
का चयन अध्यापक या अन्य कर्मचारी खुद कर सके !


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